कुलदीप सेंगर को रेप पीडि़ता के पिता की मौत में 10 साल की सजा

*इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आशू यादव की कलम खास रिपोर्ट*



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*कुलदीप सेंगर को रेप पीडि़ता के पिता की मौत में 10 साल की सजा*
 *छह अन्य दोषियों को भी10-10 साल की सजा*
*तीस हजारी कोर्ट ने सुबह सुनाया सुबह फैसला*
*10 लाख का जुर्माना भी लगाया*
 *उन्नाव रेप पीड़िता  के पिता की हिरासत में हत्या मामले में BJP के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर  समेत सभी सातों दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई गई है. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने इसके साथ ही इनपर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने जुर्माने की रक़म पीड़िता को देने का आदेश दिया है. सजा पाने वालों में यूपी पुलिस के दो अधिकारी भी शामिल भी हैं. इनमें से एक अधिकारी वारदात के समय माखी थाना के SHO थे. वहीं दूसरा माखी थाना में ही सब-इंस्पेक्टर के तौर पर नियुक्‍त था.*
 *मालूम हो कि उन्‍नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्‍या के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने 4 मार्च को फैसला सुनाते हुए पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत सात को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने कहा था कि रेप पीड़िता के पिता को इतनी बुरी तरह से पीटा गया था कि उनकी मौत हो गई. मृतक के शरीर पर 18 जख्म थे. दुष्कर्म पीड़िता के पिता की 9 अप्रैल, 2018 को न्यायिक हिरासत में मौत हो गई थी.*


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