उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में धारा 304 और 120b में कुलदीप सेंगर को तीस हजारी कोर्ट ने दोषी करार*

*आशू सिंह यादव की कलम कानपुर से।*
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    *एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़।*



*उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में धारा 304 और 120b में कुलदीप सेंगर को तीस हजारी कोर्ट ने दोषी करार*
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 *उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में धारा 304 और 120b में कुलदीप सेंगर को तीस हजारी कोर्ट ने दोषी करार दिया*
 


*उत्तर प्रदेश के उन्नाव में उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया गया है।  बुधवार को  दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आपका आशय नहीं था, लेकिन जिस तरीके से मारा गया, वो दरिन्दिगी भरा (ब्रूटल) था जिससे आपको दोषी करार दिया जाता है।*


*क्या है मामला*


*आपको बताते चले कि उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में नौ अप्रैल 2018 में मौत हो गई थी। सीबीआई ने इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर समेत अन्य कई लोगों पर पीड़िता के पिता की हत्या के आरोप का जांच कर रही थी। कोर्ट ने कुलदीप सेंगर, उसके भाई अतुल, अशोक सिंह भदौरिया, उप निरीक्षक कामता प्रसाद, सिपाही आमिर खान व छह अन्य के खिलाफ आरोप तय कर रखा था।*


*इस मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत कुल 11 आरोपी थे. इनमें से 4 बरी किए गए है।  बाकी 7 को कोर्ट ने पीड़िता के पिता की कस्टडी में हुई मौत का दोषी माना है। सजा का ऐलान 12 मार्च को किया जाएगा। धारा 304 और 120b में कुलदीप सेंगर को तीस हजारी कोर्ट ने दोषी करार दिया है।*


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