तीस हजारी कोर्ट में हुए हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट के वकील ने लीगल नोटिस भेजकर प्रदर्शन कर रहे पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है पुलिस फोर्स रिस्ट्रिक्शन आफ राइट एक्ट 1966 की धारा 3-1 और धारा 3-2 का उल्लंघन किया गया है पुलिस फोर्स के द्वारा गैरकानूनी प्रदर्शन और गैर जिम्मेदाराना हरकत करके धारा 3 के अंतर्गत पुलिस ऑफिसर को किसी भी प्रकार के प्रर्दशन और अपनी इच्छा के अनुसार प्रेस से बात करने की मनाही है उसके बावजूद इसका उल्लंघन किया गया और दिन भर इस प्रदर्शन को नेशनल मीडिया पर दिखाया गया द पुलिस फोर्स रिस्ट्रिक्शन राइट्स 1966 के धारा 4 के अंतर्गत प्रदर्शन में भाग लिए गए पुलिस कर्मियों और पुलिस ऑफिसर्स पर कार्रवाई की जाए।
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प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट के वकील ने लीगल नोटिस भेजा
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