न्यायधीश एस मुरलीधर ने दिल्ली में हुए दंगों में पुलिस व कानून व्यवस्था पर लगाई फटकार

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*नई दिल्ली,  केंद्र सरकार ने बुधवार को न्यायमूर्ति एस मुरलीधर को दिल्ली हाईकोर्ट से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट 
में स्थानांतरित करने की अधिसूचना जारी की है। 


सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 12 फरवरी को उनके स्थानांतरण की सिफारिश की थी। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने सीजीआइ बोबडे की सलाह पर दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस मुरलीधर को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में प्रभार संभालने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति मुरलीधर दिल्ली उच्च न्यायालय के तीसरे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं।*


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    *बता दें कि विशेष रूप से दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अपने अंतिम कार्य दिवस पर न्यायमूर्ति मुरलीधर ने दिल्ली दंगों के मामलों में महत्वपूर्ण आदेश पारित किए।*


*आधी रात को हुई थी सुनवाई*


*सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा में घायलों को सुरक्षा और बेहतर इलाज के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मुरलीधर के घर आधी रात को सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए थे कि वह मुस्तफाबाद के एक अस्पताल से एंबुलेंस को सुरक्षित रास्ता दे और मरीजों को सरकारी अस्पताल में शिफ्ट कराया जाए।*


*गौरतलब है कि न्यायमूर्ति मुरलीधर ने सितंबर 1984 में चेन्नई में अपनी कानून प्रैक्टिस शुरू की थी। वह 1987 में उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित हुए। उन्हें 2006 में दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।*


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