पोस्टर मामले में हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीमकोर्ट से भी योगी सरकार को झटका, कहा ऐसा कोई कानून नहीं

पोस्टर मामले में हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीमकोर्ट से भी योगी सरकार को झटका, कहा ऐसा कोई कानून नहीं



 


सीएए मामले को लेकर कुछ लोगों के नाम पते व तस्वीरों के साथ पोस्टर लगाना उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को महंगा पड़ता जा रहा है. इस मामले में अब सुप्रीमकोर्ट ने भी योगी सरकार को झटका देते हुए कहा है कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो आपकी इस कार्रवाई का समर्थन करता हो.



हाईकोर्ट से फटकार मिलने के बाद योगी सरकार ने इस मामले में सर्वोच्य अदालत जाने का फैसला किया था. पोस्टर मामले में आज सुनवाई करते हुए सुप्रीमकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि फिलहाल ऐसा कोई कानून नहीं है जो आपकी इस कार्रवाई का समर्थन करता हो.


अदालत ने कहा कि ये बेहद ही महत्वपूर्ण मामला है, कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि क्या उसके पास ऐसे पोस्टर लगाने की कोई शक्ति है. इससे पहले हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए इस तरह के पोस्टर हटाने का आदेश दिया था.


बता दें कि सीएए प्रदर्शनों के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने कुछ लोगों के पोस्टर सार्वजनिक जगहों पर लगवा दिए थे. इस पोस्टर को लेकर राजनीति भी गर्म हो गई थी. विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधा था. इसमें कई ऐसे लोगों के नाम भी थे काफी चर्चा का विषय बन गए थे



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