पूर्व पार्षद इशरत जहां को शादी के लिए मिली अंतरिम जमानत
30/05/2020 मो रिजवान
नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली दंगे मामले में तिहाड़ जेल में बंद कांग्रेस की पूर्व निगम पार्षद इशरत जहां को दिल्ली की एक अदालत ने शादी करने के लिए दस दिनों की अंतरिम जमानत दे दी। हालांकि उन्होंने 30 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी।
वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुई सुनवाई में सरकार की तरफ से अतिरिक्त सरकारी अभियोजक धरम चंद ने कोर्ट से कहा कि शादी के निमंत्रण पत्र की वास्तविकता का सत्यापन करना होगा। वकील एस के शर्मा के जरिए दाखिल अंतरिम जमानत अर्जी में इशरत जहां ने कहा कि उनकी शादी 2018 में ही 12 जून 2020 के लिए तय की गई थी।
याचिका में कहा गया है कि यदि जमानत दी जाती है तो इशरत जहां किसी सबूत को नष्ट करने या गवाह को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगी। याचिका में दावा किया गया कि जहां को मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। उम्मीद है जमानत मिलने के बाद शनिवार देर शाम तक वह घर आ जाएंगीं।
मामले में जहां के अलावा जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा, गुलफिशा खातून, जामिया समन्वय समिति की सदस्य सफूरा जरगर, मीरां हैदर, जामिया एलुमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष शिफा उर रहमान, आप के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन, कार्यकर्ता खालिद सैफी, जेएनयू की छात्रा नताशा नरवाल और पूर्व छात्र नेता उमर खालिद पर भी मामला दर्ज किया गया है।
बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर इस साल की शुरुआत में नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली में हिं’सा भड़की थी। मौजपुर, जाफराबाद, चांदबाग और करावलनगर में सबसे ज्यादा हिंसा देखी गई थी। इस हिं’सा में बड़े पैमाने पर सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा था।