बिजनौर कोर्ट शूटआउट : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह को 20 दिसंबर को किया तलब

*बिजनौर कोर्ट शूटआउट : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह को 20 दिसंबर को किया तलब*


उत्तर प्रदेश के बिजनौर की सीजेएम कोर्ट में मंगलवार को हुए सनसनीखेज शूटआउट के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। 
जस्टिस सुधीर अग्रवाल व जस्टिस सुनीत कुमार की विशेष खंडपीठ ने इस केस की सुनवाई की।
कोर्ट ने इस मामले में डी0जी0पी0 और प्रमुख सचिव गृह को 20 दिसंबर को तलब किया है। कोर्ट ने उनसे पूछा है कि जिला न्यायालयों में सुरक्षा के लिए सरकार की क्या योजना है और वहां कैसे करेंगे सुरक्षा के चुस्त दुरुस्त उपाय। 
कोर्ट ने कहा कि अगर उत्तरप्रदेश सरकार नहीं कर सकती है तो भी बताएं ताकि फिर केंद्र सरकार से सुरक्षा के लिए कहा जाए।


Featured Post

वक्फ संशोधन बिल संविधान की भावना के खिलाफ: सांसद सैयद नसीर हुसैन

वक्फ बिल के जरिए बीजेपी की सांप्रदायिक ध्रुवीकरण विधेयक में विपक्षी सदस्यों की कोई सिफारिश शामिल नहीं नई दिल्ली,  वक्फ (संशोधन) विधेयक, 202...